मुज़फ्फरनगर- यूपी के जनपद मुज़फ्फरनगर में मंगलवार को फैमली कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी को गुजारा भत्ता पति को देने के आदेश जारी किये.
खतौली - तहसील क्षेत्र के रहने वाले किशोरी लाल सोहंकार का 30 वर्ष पहले मुन्नी देवी के साथ विवाह हुआ था।शादी के कुछ समय पूर्व ही दोनो में विवाद होने के बाद जसके बाद लगभग 9 साल से किशोरी लाल और मुन्नी देवी अलग अलग रह रहे थे। पत्नी मुन्नी देवी इंडियन आर्मी में चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी थी।कुछ समय पूर्व पत्नी मुन्नी देवी रिटायर्ड हो गई थी।जिसके बाद मुन्नी देवी अपनी पेंशन में अपना गुजर बसर करती आ रही है।किशोरी लाल चाय बेचने का काम गुजरा करता है।किशोरी लाल ने अपनी दयनीय के लिए पत्नी को जिम्मेदार मानते हुए 7 साल पूर्व मुज़फ्फरनगर की फैमली कोर्ट में गुजारे भत्ता के किये एक वाद दायर किया था।जिसमे मंगलवार को फैमली कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पत्नी मुन्नी देवी को पति किशोरी लाल सोहंकार को 2 हज़ार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश जारी किए है।हालांकि किशोरी लाल इस फैसले से भी संतुष्ट नही है।वह अपील करने की तैयारी में है।